अमित बनवारी/ नर्मदापुरम/ इटारसी न्यायालय ने बुधवार को ग्राम पंचायत की राशि के गबन के मामले में सरपंच और सचिव को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई है। केसला थाना अंतर्गत कोहदा पंचायत के तत्कालीन सरपंच किशनलाल ओर सचिव कमल सिंह को ग्राम पंचायत कोहदा में 5 लाख 83 हजार 39 रुपए के गबन के मामले में सजा सुनाई है।

न्यायालय तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुशीला वर्मा ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष का कारावास और 5-5 हजार रुपए के दंड से दंडित किया गया। एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि 1 जनवरी 2012 से 19 सितंबर 2012 के बीच कोहदा पंचायत में सरपंच किशनलाल ओर सचिव कमल सिंह द्वारा पंचायत के कार्य कराने के लिए शासन से प्राप्त राशि 5 लाख 83039 का कार्य न करते हुए उसका दोनों ने गबन कर दिया।

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आरोपियों के खिलाफ केसला थाने में शासन द्वारा धारा 409 ipc का मामला दर्ज कराया गया था। अभियोजन ने मामले को सिद्ध कर दिया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए आज दोनों आरोपियों को दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ओर राजीव शुक्ला द्वारा की गई। आरोपी पूर्व से जमानत पर थे। आज न्यायालय में उपस्थित थे दोनों आरोपियों को जिला जेल नर्मदापुरम भेज दिया गया।