उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की पिछले साल जून में उसकी दुकान पर निर्मम हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत मंगलवार को सभी आरोपियों के खिलाफ अपना फैसला सुना सकती है. मामले में पिछली सुनवाई के दौरान चार्जशीट दाखिल होने के बाद सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया था. एनआईए की विशेष अदालत ने तब सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ाने का आदेश दिया था और कहा था कि वह मामले में अपना आदेश सुनाएगी। आदेश के बाद चालान की कॉपी आरोपी को कोर्ट द्वारा दी जाएगी।
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उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल तेली की निर्मम हत्या मामले में NIA ने 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है।
चार्जशीट में, एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (34), 452, 153, 295 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16, 18 और 20 के तहत गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अटारी सहित 11 लोगों को बुक किया है। 28 जून 2022 को हुई इस घटना में. इसके अलावा कराची के सलमान और अबु इब्राहिम पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाकर फरार घोषित कर दिया गया है.
मामले में महीनों से सुनवाई चल रही है। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार, जांच में 11 अभियुक्तों द्वारा एक साजिश की ओर इशारा किया गया, जो एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थे। वे कट्टरपंथी थे और देश के भीतर और बाहर प्रसारित होने वाली आपत्तिजनक सामग्री से प्रेरित थे।