राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने ब्लास्ट से जुड़े सभी 4 दोषियों को बड़ी राहत मिली है जहां उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने 28 अपीलों को बुधवार को मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाया. कोर्ट में जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं है. दरअसल मामले में विशेष न्यायालय ने 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा का ऐलान किया था.

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वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर बुधवार को फैसला सुनाया. वहीं कोर्ट ने कहा कि मामले में एटीएस की ओर से भरोसेमंद सबूत पेश नहीं किए गए और कोर्ट ने सभी सबूतों को भी खारिज कर दिया है.