उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने शुक्रवार को सदन को बताया कि विधानसभा की प्रक्रिया और कामकाज से संबंधित नियमावली अब उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 2023 के तौर पर पहचानी जाएगी. इसके तहत बने नए नियमों में विधानसभा सदस्यों के सदन में व्यवहार को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं. नई नियमावली के मुताबिक सदन में मोबाइल ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. साथ ही सदन में सदस्यों के जोर से बोलने और हंसने की भी मनाही है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने शुक्रवार को सदन को बताया कि विधानसभा की प्रक्रिया और कामकाज से संबंधित नियमावली अब उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 2023 के तौर पर पहचानी जाएगी. इसके तहत बने नए नियमों में विधानसभा सदस्यों के सदन में व्यवहार को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं. नई नियमावली के मुताबिक सदन में मोबाइल ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. साथ ही सदन में सदस्यों के जोर से बोलने और हंसने की भी मनाही है.

नए नियमों के मुताबिक अगर कोई सदस्य सदन में सिगरेट-बीड़ी पीते हुए पाया जाएगा तो उसे तय जुर्माने का दोगुना देना होगा. सदन में हथियार दिखाने और ले जाने पर भी जुर्माना लगाया गया है. विधानसभा में बोलने के लिए महिला सदस्यों को तरजीह दी जाएगी. नई नियमावली में ये भी तय किया गया है कि सदस्य स्पीकर की तरफ पीठ कर के नहीं बैठेंगे. सदस्य बिना स्पीकर की इजाजत के सदन से बाहर भी नहीं जा सकेंगे और अगर किसी आपात स्थिति में उन्हें जाना भी है, तो स्पीकर को पर्ची भेजनी होगी.

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि सदन की सहमति के बाद ये नियम लागू कर दिए जाएंगे. सदस्यों के व्यवहार से संबंधित नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने सदन में पेश किया. विधानसभा में ध्वनि मत से इस संशोधन प्रस्ताव को पारित कर लिया गया और इसके बाद अध्यक्ष ने इनके क्रियान्वन की घोषणा की.