उज्जैन पुलिस ने किया चंद घंटो में सनसनीखेज व चुनौतिपूर्ण मामले का
खुलासा बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी को गिरफ्तार

मध्य प्रदेश उज्जैन: दिनांक 25.09.23 के सुबह करीब 10-15 बजे एफ. आर. वी महाकाल को एक बच्ची के बदहवाश अवस्था में चोटित होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको तत्काल पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया गया व तत्काल मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सी.एस.पी. माधवनगर श्रीमती दिपीका शिंदे, सी.एस.पी. कोतवाली ओ.पी. मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री योगेश तोमर, थाना प्रभारी महिला, थाना प्रभारी महाकाल मौके पर पहंचे थे । मौके पर बालिका की स्थिति बड़ी बदहवाश थी एवं अपनी पहचान व अपने साथ हुई घटना के बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी जो कि एक बड़ी चुनौती बन गई थी । तत्काल महिला अधिकारियों के साथ में बालिका को मेडिकल उपचार के लिये अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों की टीम द्वारा मेडिकल परिक्षण किया गया व तत्काल उपचार शुरू किया गया । गहन परीक्षण के उपपरांत डॉक्टर टीम द्वारा बालिका के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की संभावना व्यक्त की गई। इस पर देहाती नालसी अपराध धारा 376,376 (3) भादवि, 3/4/2 पॉक्सो एक्ट की ली गई तत्पश्चात थाना महाकाल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आसपास के जिलों एवं राज्यों से भी संपर्क स्थापित किया गया। पूर्व में इसी तरह के अपराध घटित करने वाले अपराधियों से भी गंभीरता से पूछताछ की गई। इसी दौरान आज दिनांक को मुखबीर सूचना पर की उक्त बालिका को घटना
दिनांक को ऑटो चालक भरत जिसके ऑटो पर अर्जुन लिखा है अपने साथ ले गया था ।उक्त सूचना की तस्दीक करते हुए एसआईटी सदस्यों द्वारा संदेही को अभिरक्षा में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई जिसने घटना घटित करना स्वीकार किया गिरफ्तार कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मेमो लेख कर आरोपी द्वारा बताये गये घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची जहां कार्यवाही के दौरान आरोपी पुलिस जवानों को धक्का देकर भागा मौके पर तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर आरोपी को पकड़ने के प्रयास किये गये, आरोपी द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को चोंटें आई है तथा आरोपी भागने के दौरान गडडे में गिरने से चोंटे आई है,जिसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इस घटना पर थाना नीलगंगा पर अपराध धारा 225 – बी, 353 एवं 332 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है।
घटना में ऑटो क्रमांक एम.पी. 13 आर. 4587 के चालक राकेश मालवीय को पीडित घायल बालिका के संबंध में पुलिस को सूचना नहीं देने पर धारा 166-ए भादवि के तहत कार्यवाही की जा रही है।