त्योहारी सीजन के दौरान केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों एक और दिवाली गिफ्ट दे दिया है. वित्त मंत्रालय ने उनके लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है. 17 अक्टूबर 2023 को लिए गए फैसले के मुताबिक कर्मचारियों को दिवाली बोनस के तौर पर 30 दिन की बेसिक सैलरी के बराबर रकम मिलेगी. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इस दिवाली बोनस के हकदार कौन-कौन लोग होंगे.
इन कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस
दिवाली बोनस केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक एनअुअल नॉन-प्रोडक्टीविटी से जुड़ा बोनस है. दिवाली बोनस के लिए वो कर्मचारी ही एलिजिबल होंगे जिनके पास 31 मार्च, 2023 तक रोजगार है. साथ ही 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने की बिना किसी रुकावट के सर्विस की है. वित्त मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि ऐसे आकस्मिक मजदूर जिन्होंने छह दिन के सप्ताह वाले कार्यालयों में तीन साल या उससे अधिक समय तक प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम किया है (तीन साल या उससे अधिक के मामले में प्रत्येक वर्ष 206 दिन) को भी बोनस दिया जाएगा.
कितना मिलेगा बोनस?
बोनस राशि कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 7,000 रुपये है. नॉन-प्रोडक्टीविटी से जुड़े बोनस अमाउंट की कैलकुलेशन कर्मचारी की औसत परिलब्धियों या गणना सीमा, जो भी कम हो, पर आधारित होती है. औसत परिलब्धियां कर्मचारी के बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ते और दूसरे भत्तों को जोड़कर, फिर 12 से भाग करके प्राप्त की जाती हैं. एक दिन के बोनस की गणना करने के लिए, वार्षिक औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने में दिनों की औसत संख्या) से भाग किया जाता है. फिर इस रिजल्ट को दिए गए बोनस-योग्य दिनों की संख्या से गुणा किया जाता है.