पंजाब में पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण करने के मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में बुधवार को सुनवाई हुई है. एनजीटी ने पंजाब सरकार को सख्त फटकार लगाई और कहा कि पराली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. पंजाब सरकार और दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों को पराली जलाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश पर सभी संबंधित अथॉरिटी को एक्शन लेना होगा.

NGT ने पंजाब सरकार को फटकार लगाकर कहा कि ऐसा लग रहा है आप अपने द्वारा उठाए गए कदम से खुश हैं. क्या आपके पास किसानों का नंबर है ताकि आप मालिकों के खिलाफ एक्शन ले सकें. जैसे ही सैटलाइट इमेज दिखती हैं कि पराली जलाई जा रही है तो क्या फौरन आप किसानों को चेतावनी देते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. पंजाब सरकार के किसी जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं. आपका पूरा तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त फैसला दिया है. पंजाब ने कहा कि नोडल अधिकारी, क्लस्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो पराली जलाने पर एक्शन लेते हैं.

NGT ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसरो सैटलाइट इमेज में पराली जलाने की सटीक जगह की जानकारी दी गई है. अब NGT में मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी. इससे पहले एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, जिस पर एनजीटी ने कहा कि आपने कभी किसी सरकारी अथॉरिटी की जांच नहीं की. 5 दिन बीत गए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है. जनरेटर पर रोक लगाई, बिजली न कटे इसके लिए क्या कदम उठाए गए. आपके दांत खाने के हैं या दिखाने के, हमको तो चबाने के भी नहीं दिख रहे.

पराली जलाने की घटनाओं से चिंतित NGT

एनजीटी ने कहा अगर हमारा आदेश लागू नहीं होता तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट से शिकायत करते कि हमारे आदेश का पालन नहीं हो रहा, आपका काम हमारे आदेश का अनुपालन करवाना है. बड़ा पेड़ काट दो, 100 छोटे पौधे लगा दो, पौधे लगाने से क्या होगा, एक बड़े पेड़ के बराबर कभी ताजी हवा नहीं दे पाएगा.