भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है. टेलीकॉम नियामक ने इसके चलते आम जनता को ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने को कहा है. साथ ही ऐसे मामलों में तत्काल ऑनलाइन या हेल्प लाइन के जरिए शिकायत दर्ज कराने की अपील की है.

ट्राई के मुताबिक, उसे यह सूचना मिला है कि कुछ कंपनियां और एजेंसिया लोगों को कॉल कर खुद को ट्राई का आदमी बता रहे हैं और मोबाइल नंबर को बंद करने की बात कह रहे हैं. इसके साथ-साथ कई नंबरों को ब्लॉक भी किया गया है. ऐसा अनचाहा संदेश भेजने के लिए किया जा रहा है.

इन कंपनियों, एजेंसियों और व्यक्तियों द्वारा ग्राहकों से यह भी कहा गया है कि उनके आधार नंबर का उपयोग जिस सिम कार्ड को हासिल करने के लिए किया गया था, उसका उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. धोखेबाजों की ओर से ऐसा करके यूजरों को स्काइप वीडियो कॉल पर आने के लिए बरगलाने की भी कोशिश की जा रही है.

ट्राई कभी नंबर बंद करने के लिए कोई संदेश नहीं भेजा है

दूरसंचार नियामक ने अपने संदेश में कहा है कि ट्राई किसी भी व्यक्तिगत दूरसंचार ग्राहक के किसी भी मोबाइल नंबर को ब्लॉक या डिस्कनेक्ट नहीं करता है. ट्राई कभी भी मोबाइल नंबर बंद करने के लिए कोई संदेश नहीं भेजता है या फिर उन्हें कॉल नहीं करता है.

ट्राई ने ऐसी गतिविधियों के लिए ग्राहकों से संपर्क करने के लिए किसी भी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है और ऐसी सभी कॉलें अवैध हैं. उनसे कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए. इसलिए ट्राई से होने का दावा करने वाले किसी भी कॉल या संदेश को संभावित रूप से धोखाधड़ी माना जाना चाहिए.

हेल्प लाइन नंबर या फिर ऑन लाइन दर्ज करा सकते हैं शिकायत

ट्राई के टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन (टीसीसीसीपीआर) 2018 के अनुसार, एक्सेस सेवा प्रदाता अनवांटेड मैसेज भेजने में शामिल मोबाइल नंबरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं. प्रभावित व्यक्ति संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ सीधे अपने संबंधित ग्राहक सेवा केंद्र नंबर पर या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर या साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.