सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बस) योजना 2023 को अधिसूचित कर दिया है. दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में यह योजना एक बड़ा कदम है. दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां इस तरह की प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना लागू की गई है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा- दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बस) योजना 2023 की अधिसूचना दिल्ली के लिए ऐतिहासिक है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में यह दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने की दिशा में उठाया गया कदम है. यह योजना बताती है कि हमारी सरकार दिल्लीवासियों को प्रदूषण रहित और सुविधाजनक यात्रा का विश्वस्तरीय विकल्प देने के लिए प्रतिबद्ध है.
लाइसेंस के लिए क्या है मानदंड
इस योजना का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदकों के पास सार्वजनिक या साझा परिवहन में वाहनों के संचालन और प्रबंधन का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए. उन्हें सालाना कम से कम 100 यात्री बसों या सालाना 1000 यात्री कारों का बेड़ा बनाए रखना होगा. यदि बसों और कारों के मिश्रित बेड़े की बात करें तो उन्हें मिश्रित बेड़े में कम से कम 100 बसें रखनी होंगी.