Gyanvapi Survey Report News: ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से आज सोमवार (11 दिसंबर) को भी जिला जज की अदालत में एक बार फिर नहीं दाखिल नहीं की जा सकी. एएसआई ने कोर्ट से सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है. हिन्दू पक्ष अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए ASI को एक हफ्ते का वक्त दिया है. अब 18 दिसंबर को ASI को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट में एएसआई ने अपने अधिकारी की तबियत खराब होने का हवाला दिया था और सर्वे दाखिल करने के लिए चौथी बार यह समय बढ़ाया गया है.

इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने 30 नवंबर को एएसआई को ज्ञानवापी सर्वे पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ASI को फटकरार लगाई थी क्योंकि इससे पहले भी ASI तीन बार समय बढ़ाने की मांग कर चुका था. ज्ञानवापी सर्वे 4 अगस्त को शुरू किया गया था लेकिन यह सर्वे मस्जिद के वुज़ुखाना क्षेत्र में नहीं होगा. इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील कर दिया गया है.

ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद में कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार (8 दिसंबर) को ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. जज रोहित रंजन अग्रवाल ने इस विवाद के मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. बता दें कि इस मामले को लेकर वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने साल 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी.