Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 दिसंबर) को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा. अदालत ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला देते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए. साथ ही निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर में नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर, 2024 तक चुनाव करवाए जाएं.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पांच जजों वाली संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रवाधान बताया और कहा कि राष्ट्रपति इसे रद्द कर सकते हैं. अदालत ने ये भी कहा कि जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध है. केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 निरस्त करते हुए जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था, जिसमें से एक जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख था. ऐसे में आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं.
पीएम मोदी ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है. ये संवैधानिक रूप से 5 अगस्त, 2019 को लिए गए भारत की संसद के फैसले को बरकरार रखता है. ये फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता का ऐलान है. अदालत ने अपने गहन विवेक से एकता के उस सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते सबसे ऊपर मानते हैं.
पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि विकास का फल न सिर्फ आप तक पहुंचे, बल्कि हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाथिए वाले वर्गों को भी इसका फायदा मिले, जिन्हें अनुच्छेद 370 की वजह से पीड़ा झेलनी पड़ रही थी. उन्होंने कहा कि आज का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि ये आशा की किरण है, उज्ज्वल भविष्य का वादा है और अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का सबूत है.
SC के फैसले ने साबित किया, अनुच्छेद 370 पर हमारा फैसला संवैधानिक था: अमित शाह
अनुच्छेद 370 पर फैसला आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का दूरदर्शी फैसला किया था. इसके बाद से ही जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौटी है. प्रगति और विकास ने घाटी में मानव जीवन को नए अर्थ दिए हैं.
उन्होंने कहा कि पर्यटन और कृषि क्षेत्र में समृद्धि हुई है, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के निवासियों के आय का स्तर बढ़ा है. सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने साबित कर दिया है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था. हमारी सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थायी शांति स्थापित करने और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है.
मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया: जेपी नड्डा
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए अनुच्छेद 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने के लिए दिए गए फैसले, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू- कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते है.
फैसले का स्वागत करता हूं: महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह
महाराजा हरि सिंह के बेटे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं. अब यह स्पष्ट हो गया है कि जो कुछ भी हुआ वह संवैधानिक रूप से वैध है. मैं पीएम मोदी से राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का अनुरोध करता हूं.