उत्तर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में रैन बसेरा और शेल्टर होम संचालित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. ठंड के मौसम में सर्द रातों में कोई खुले में न सोए इसे लेकर नगर विकास विभाग की ओर से रैन बसेरा, शेल्टर संचालित होंगे. स्थानीय निकाय निदेशालय ने मिशन मोड पर रैन बसेरे और शेल्टर बनाने के लिए नगर आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं. अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज, श्रमिकों के कार्यस्थलों और बाज़ारों के समीप रैन बसेरे बनाए जाएंगे.

रैन बसेरों को अधिकारियों द्वारा किया औचक निरीक्षण जाएगा. व्यापार संगठन, औद्योगिक संघ जैसे संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा. इसके अलावा कम्बल, पानी, प्रकाश व्यवस्था के लिए भी निर्देश जारी किए हैं.

अधिकारियों को निकायों में निराश्रित एवं दुर्बल वर्ग के आश्रयहीन व्यक्तियों के ठहरने, रुकने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं. निर्देशों में रैन बसेरों/शेल्टर होम्स के संचालन के विषय में कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है.

आवश्यकतानुसार नए अस्थाई रैन बसेरों का निर्माण भी किया जा सकता है. इसके लिए राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं विकास प्राधिकरण आदि द्वारा भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए.

रैन बसेरा/शेल्टर होम्स में ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों, जिनके पास ठहरने की सुविधा नहीं है तथा विशेष रूप से जो चिकित्सा एवं रोजगार आदि के लिए बाहर से आए हैं, रहने की सुविधा दी जाए, जिससे उन्हें खुले में या सड़क या पटरियों पर न सोना पड़े. रैन बसेरा/शेल्टर होम्स में महिलाओं और पुरुषों के सोने व शौचालत आदि की व्यवस्था अलग-अलग की जाए.