आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. देश के इतिहास में 26 जनवरी का बहुत महत्व है. इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसके बाद भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया. इसे राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है. इस दिन हर साल कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया जाता है. ये परेड राष्ट्रपति भवन से निकलती है और नेशनल स्टेडियम तक जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है.

भारत और पाकिस्तान दोनों को 1947 में आजादी एक साथ मिली थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने समय के हिसाब से 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया. हालांकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार पाकिस्तान की आजादी का दिन 15 अगस्त ही है. साथ ही जिन्ना ने भी पाकिस्तान बनने की 15 अगस्त को ही घोषणा की थी. दोनों देशों के पास एक ही तरह की राजनीतिक विरासत थी, लेकिन संविधान अपनाने में पाकिस्तान को 26 सालों का वक्त लग गया.

कब लागू हुआ था पहला संविधान?

1947 में पाकिस्तान का निर्माण हो गया था, लेकिन देश में पहली बार संविधान 23 मार्च 1956 को लागू किया गया था. हालांकि बाद भी इसमें कई फेरबदल हुए हैं, लेकिन पहले संविधान के पारित होने के चलते देश में हर साल 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है. आधिकारिक तौर पर 23 मार्च के दिन ही पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र भी घोषित किया गया था. पाकिस्तान में संविधान आजादी के कुछ महीनों बाद ही अपना लिया जाता, लेकिन 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत हो गई. इसके बाद ही पाकिस्तान में नेतृत्व का संकट गहराने लगा.

पाकिस्तान में 1951 में सैनिक तख्तापलट की कोशिश हुई थी. पाकिस्तान ने 1956 में संविधान अपना लिया, क्यों कि इसके बाद देश में आम चुनाव होने थे. हालांकि चुनाव से पहले ही 1958 में मार्शल लॉ लगा कर और संविधान भंग कर सेना ने तख्तापलट कर दिया. इसके बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल मुहम्मद अयूब खान ने सत्ता संभाल ली. अयूब खान 1969 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे. अयूब के कार्यकाल के दौरान देश को 1962 में नया संविधान मिला. इसके बाद 1969 में अयूब खान ने पद से इस्तीफा दे दिया. अयूब खान के बाद जनरल याह्या खान ने पाकिस्तान की कमान संभाल ली, जिसके बाद 1970 में देश में पहला आम चुनाव कराए गए. 1972 में चुनाव के आधार पर विधायिका बनाई गई. 10 अप्रैल 1973 को समिति ने संविधान के लिए अपना प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद 14 अगस्त 1973 को एक बार फिर नया संविधान लागू कर दिया गया. पाकिस्तान के संविधान को वहां आइन-ए-पाकिस्तान और दस्तूर-ए-पाकिस्तान कहा जाता है.