संजय सिंह को कोर्ट से राहत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद जाने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी. कोर्ट ने संजय सिंह को 8 फरवरी या 9 फरवरी को संसद जाने की इजाजत दे दी है. इसके साथ-साथ कोर्ट ने संजय सिंह के वकील को संबंधित दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए तिहाड़ जेल में उनसे मिलने की अनुमति भी दे दी है.
राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने संजय सिंह के आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि 3 फरवरी, 2024 को इस कोर्ट ने जेल अधिकारियों को सदस्य के रूप में शपथ दिलाने के लिए आरोपी को न्यायिक हिरासत के तहत राज्यसभा में ले जाने का निर्देश दिया था. हालांकि, कोर्ट को बताया गया कि संजय सिंह को शपथ के लिए राज्यसभा में ले जाया गया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें शपथ नहीं दिलाई जा सकी.
8-9 फरवरी में से किसी एक दिन ले सकते हैं शपथ
कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि संजय सिंह को उपरोक्त तारीखों में से किसी एक पर शपथ दिलाने के लिए न्यायिक हिरासत से और उचित सुरक्षा के तहत राज्यसभा ले जाया जाए, इस बारे में जेल अधीक्षक को राज्यसभा सचिवालय से संपर्क करने का निर्देश दिया जा रहा है. सुनवाई के दौरान संजय सिंह की ओर से वकील रजत भारद्वाज और मोहम्मद इरशाद पेश हुए, तो वहीं ED की विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा प्रवर्तन पेश हुए.