Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिल गई है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संजय सिंह को रेगुलर बेल दे दी है. कोर्ट ने संजय सिंह को एमपी/एमएलए कोर्ट से मिली 3 महीने की सजा के मामले में जमानत दी है.
तीन महीने की सुनाई थी सजा
बता दें की इसी मामले में सुल्तानपुर की अदालत ने संजय सिंह को तीन महीने की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर हाजिर करने का आदेश दिया था. संजय सिंह ने 23 साल पहले बिजली पानी की समस्या पर धरना प्रदर्शन किया था. लंबे वक्त केस चला और उन्हें सजा हो गई थी.
अब हाई कोर्ट ने संजय सिंह को नियमित जमानत दे दी है. संसद संजय सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र मिश्रा पेश हुए थे. आप सांसद संजय सिंह के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है.
जमानत के बाद संजय सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया. उन्होंने पोस्ट में लिखा- इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 23 साल पुराने मामले में हुई तीन महीने की सजा में जमानत दे दी है. मा.हाईकोर्ट के फ़ैसले से सत्य की जीत हुई है. वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मिश्रा का अत्यंत आभार. सत्यमेव जयते.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, संजय सिंह ने 23 साल पहले 19 जून 2001 को सुलतानपुर में पानी-बिजली की समस्या को लेकर धरना-प्रदर्शन किया था. इसमें संजय सिंह के साथ कई और लोग मौजूद थे.उसी दौरान कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसे लेकर कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई थी. इसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो गया था. साथ ही सरेंडर करने का नोटिस भी दिया गया था.
शराब घोटाले में भी मिली थी राहत
इससे पहले भी संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. इस फैसले के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था. संजय सिंह को कोर्ट ने 2 लाख रुपये के बॉंड पर जमानत दी थी.