Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को कोर्ट से जमानत नहीं मिली, दरअसल, जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. सीबीआई और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.
ये नेता जेल से आये बाहर
कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता, आप के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर को जमानत मिल चुकी है।
दरअसल, केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले पर सुनवाई की.
मंगलवार को अगली सुनवाई
बता दें कि सीबीआई और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले दो दिन में लिखित दलीलें पेश कर दें. हम आपको मंगलवार को मिलेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह केजरीवाल की यचिका पर मंगलवार को जमानत और गिरफ्तारी पर फैसला देगा. याचिका में केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को CBI को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति भी दी थी और केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय भी दिया था. इसके अलावा ED मामले में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है.
केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं
जमानत के लिए दो याचिकाएं दायर की गई हैं. केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि हमारी पहली याचिका गिरफ्तारी को चुनौती देने की है जबकि दूसरी याचिका जमानत के लिए है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयान हैं.