Sanjay Raut Breaking News: शिवसेना सांसद संजय राउत मानहानि केस में दोषी करार किए गए हैं. कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है.
15 दिन रहेंगे जेल में
15 दिन की जेल की सजा के साथ ही उन पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
बता दें कि भाजपा (BJP) नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया के द्वारा दायर एक मानहानि के मामले में मुंबई की अदालत ने गुरुवार (26 सितम्बर) को शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई.
मानहानि का केस था दर्ज
पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था. मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था, वहीं मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई.
कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया. मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई है और उन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है.
ये है पूरा मामला
दरअसल, मामला साल 2022 का है. संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी.
मगर संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं देने पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
बोले- में जेल जाऊंगा
राउत को मानहानि के लिए IPC की धारा 500 का दोषी ठहराया गया है. हिरासत में लिए जाने के दौरान संजय राउत मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर शांत बैठे रहे और कहने लगे “अब मैं जेल जाऊंगा.”
हालांकि राउत के वकील और उनके भाई सुनील ने कहा है कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है और मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील करेंगे.
बताया गया कि राउत के वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है. औपचारिकताएं पूरी करने और ₹15,000 का मुचलका भरने के बाद अब राउत कुछ देर में अदालत से बाहर निकल जाएंगे