Tirupati Laddu Row: सुप्रीम कोर्ट में तिरुपति बालाजी मंदिर (Tirupati Balaji) के लड्डू प्रसाद वाले मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, इस दौरान अब कोर्ट ने प्रसाद में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जाँच के लिए नई स्वतंत्र एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है.
क्या बोला कोर्ट?
कोर्ट ने कहा कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है और यदि आरोपों में सच्चाई पाई जाती है, तो यह अस्वीकार्य होगा, कोर्ट ने सीबीआई, राज्य पुलिस और FSSAI के अधिकारियों की एक पाँच सदस्यीय टीम बनाई है, जो इस मामले की जाँच करेगी।
तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद विवाद की जांच के लिए सुप्रीम ने आदेश जारी कर सीबीआई निदेशक की निगरानी में नई विशेष जांच समिति बनाई है.
कोर्ट ने कहा कि हम अदालत को राजनीतिक लड़ाई के अखाड़े में तब्दील होने की इजाजत नहीं दे सकते. नई SIT में CBI के दो अधिकारी, आंध्र प्रदेश सरकार के दो प्रतिनिधि और FSSAI का एक सदस्य शामिल है.
SIT नहीं करेगी जांच
SIT जांच की निगरानी CBI डायरेक्टर करेंगे. इसके साथ ही स्पष्ट हो गया है कि तिरुपति बालाजी का प्रसाद बनाने में प्रयोग होने वाले घी में मिलावट के आरोपों की जांच राज्य सरकार की SIT नहीं करेगी.
ये आस्था का मामला- कोर्ट
इस पर कोर्ट ने कहा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है. हम नहीं चाहते कि ये सियासी ड्रामा बन जाए. कोर्ट ने सुझाव दिया कि पांच लोगों की SIT बनाई जा सकती है.
जिसमें सीबीआई के दो अधिकारी और FSSAI का एक सदस्य शामिल हो. यानी इस मामले की जांच के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसी हो, जिसमें सीबीआई के दो आधिकारी, राज्य सरकार के दो अधिकारी और एक अधिकारी FSSAI से होगा.