PM Modi Degree Controversy: आप के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं, पीएम मोदी की एजुकेशनल डिग्री को लेकर विवादित टिप्पणी करने के चलते मानहानि का आरोप झेल रहे अरविंद केजरीवाल की याचिका अदालत ने खारिज कर दी है.

किसने दर्ज किया केस

बता दें कि गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दर्ज मानहानि केस में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया था. गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ ट्रायल में मानहानि का मामला दर्ज किया था.

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली मदद

केजरीवाल ने इसको रद्द कराने के लिए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री विवाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया, आप मुखिया केजरीवाल ने मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रहे मामले पर रोक लगाई जाए.

सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं. दिवंगत अरुण जेटली के खिलाफ भी उलटा बोले थे.

सुनवाई में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सब राजनीति है. जब तक यह जोर देकर ना कहा जाए. जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि हमने पहले भी ऐसे मामलों पर विचार किया है. संजय सिंह ने इसी तरह की याचिका दायर की थी लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया था.