Air Pollution: दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिवाली पर पटाखों को लेकर दिए गए आदेश का पालन नहीं करने को लेकर फटकार लगाई.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली (Delhi) में बैन होने के बाद भी पटाखे फोड़े जाने पर नाखुशी जताई है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस ओका ने सवाल किया, अखबारों में बड़े पैमाने पर खबरें आ रही हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध लागू नहीं हुआ.
सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख
उन्होंने कहा की दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से कौन पेश हो रहा है? दिल्ली सरकार जवाब दे कि यह बैन क्यों सख्ती से लागू नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.
उधर केंद्र की ओर से पेश एएसजी ने कहा कि ‘हां, पूरी तरह उल्लंघन हुआ है. इस पर जस्टिस ओका ने कहा, हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार तुरंत जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ.
कमीश्नर को भेजा जायेगा नोटिस
साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी करेंगे कि अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है? हमें ये तुरंत सुनना होगा. असली समस्या यह है कि यह सब वायु निवारण अधिनियम, 1981 के तहत है, जिसमें इस वर्ष संशोधन के बाद केवल दंड का प्रावधान है.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि 2024 की दिवाली में क्या हुआ, इन पहलुओं पर विचार के लिए 14/11 पर विचार किया जाएगा. दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर की ओर से एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करना होगा.
दोनों के हलफनामे में इस दौरान हुई आग की घटनाओं के बारे में भी बताना होगा. इस बीच, दिल्ली सरकार और अन्य अधिकारियों को भी इन पटाखों पर ‘स्थायी प्रतिबंध’ लगाने का कॉल लेना चाहिए.
दिवाली के बाद बढ़ा प्रदूषण
दरअसल, दिवाली के बाद से ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. कई इलाकों में तो एक्यूआई 400-500 के बीच दर्ज किया गया. दमघोंटू हवा का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है.
दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर चुका है. इसके बाद भी प्रदूषण के स्तर पर में अभी तक कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है.