Pooja Khedkar News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, कोर्ट ने कहा कि पूजा खेडकर ने जिस तरह का फ्रॉड किया है, यह न केवल उस संस्था (UPSC) के साथ फ्रॉड है बल्कि पूरे समाज के साथ खिलवाड़ है.
इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है और खेडकर को दी गई अंतरिम सुरक्षा रद्द की जाती है. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनका इरादा अधिकारियों को धोखा देने का था और कहा कि उनके कदम एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे.
अदालत ने खारिज की याचिका
अदालत ने कहा, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार, वर्तमान मामले में जांच से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि याचिकाकर्ता वंचित समूहों के लिए बनाए गए लाभों का लाभ उठाने के लिए एक योग्य उम्मीदवार नहीं है.
बता दें पूजा पर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन (UPSC) में धोखाधड़ी करने और फर्जी तरीके से OBC और दिव्यांगता कोटा लाभ लेने का आरोप है. इसी आरोप उन्हें गिरफ्तार किया गया था. UPSC ने उनकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी थी. नौकरी से बर्खास्त कर दिया था और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी.
आखिर कौन हैं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर?
यूपीएससी ने 31 जुलाई को उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी. इसके साथ-साथ भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उन पर रोक लगा दी थी. खेडकर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करती रही हैं.
वहीं दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने 1 अगस्त को खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिसकी गहन जांच की आवश्यकता है. इसके बाद खेडकर ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.