मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत के सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है।

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘मोदी’ सरनेम मामले में दायर अपील को सूरत कोर्ट ने खारिज कर दिया है. राहुल ने मानहानि के मामले में अपील दायर की थी। पिछले महीने, एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें ‘मोदी’ उपनाम के खिलाफ मानहानि के मामले में दोषी पाया। कोर्ट ने उन्हें दो साल कैद की सजा भी सुनाई थी। इसके बाद उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

इससे पहले तीन अप्रैल को अदालत ने कांग्रेस नेता को जमानत दी थी। कोर्ट ने पूर्व सांसद को जमानत देते हुए फरियादी पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और 20 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था.

वायनाड सीट से सोमवार के सांसद राहुल गांधी थे:
राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, लेकिन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला 23 मार्च को अदालत द्वारा उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद हटा दिया गया था। .