नर्मदापुरम आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सिवनी मालवा क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण, विक्रय, परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान कार्यवाही कुल 200 बल्क लीटर कच्ची हाथभट्टी शराब एवं लगभग कुल 2500 किलो ग्राम महुआ लहान जप्त मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 धारा 34 के अंतर्गत 10 प्रकरण कायम किये।
सिवनी मालवा आबकारी विभाग के द्वारा कच्ची शराब के विरुद्ध कार्यवाही की गई दिनांक 30/07/2023 जिला कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह के निर्देश अनुसार जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में एन पी सिंह सहायक जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आबकारी जिला टीम गठन कर सिवनी मालवा क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण विक्रय परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान में सिवनी मालवा क्षेत्र के कुचबंदिया मोहल्ला, गनजालढाना, टीटी नगर नदी किनारे कार्यवाही में लगभग कुल 200 बल्क लीटर हाथभट्टी शराब लगभग कुल 2500 किलोग्राम शराब बनाने के उपयोग होने वाला महुआ लहान जप्त किया।
जप्त सामग्री की अनुमति कीमत 290000/- आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा (34) के अंतर्गत 10 प्रकरण पंजीबद्घ किये गए कार्यवाही में विनोद सल्लाम सहायक जिला आबकारी अधिकारी नर्मदापुरम , आबकारी उपनिरीक्षक सुयश फौजदार, वासुदेवाचार्य त्रिपाठी नीलेश पंवार राजेश साहू हेमन्त चौकसे, आर एस राठौर मुख्य आरक्षक रामदत्त शर्मा, आरक्षक मदन रघुवंशी, राजेश गौर आदि कार्यपालिका स्टाफ का विशेष योगदान रहा.