वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने का ASI से सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई पूरी हो गई है. अब इस मामले में 21 अक्टूबर को अदालत का फैसला आएगा. हिंदू पक्की तरफ से राखी सिंह ने वाराणसी की जिला अदालत से ये अपील की थी. करीब तीन महीने तक इस केस की सुनवाई हुई. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस मांग का विरोध किया. कमेटी की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वजूखाने के इलाके को सील कर दिया गया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने ये आदेश 17 मई 2022 को दिया था.

मस्जिद कमेटी के वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ASI इस इलाके की सर्वे नहीं कर सकता है. हिंदू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी ने कहा कि असित यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियन के सर्वे से ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा. सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया कि जब ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो रहा है तो फिर वजूखाने का क्यों न हो? हिंदू पक्ष की तरफ से वजूखाने के ASI सर्वे के लिए 64 पन्नों का एक जवाब भी अदालत के सामने पेश किया गया. अब 21 अक्टूबर को जिला जल इस केस में फैसला सुनाएंगे.

मुस्लिम पक्ष की दलील, हिंदू पक्ष की मांग न स्वीकारी जाए

इससे पहले वजूखाना मामले में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि दलील दी गई कि वजूखाना के सर्वे के बिना ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का सच सामने नहीं आ सकता. मस्जिद प्रबंधन समिति ने इस दलील पर अपनी आपत्ति पेश करते हुए अदालत को बताया कि वजूखाना का क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील किया गया था. मस्जिद समिति का कहना था कि हिंदू पक्ष की इस मांग को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.