दिल्ली-NCRमें लगातार बढ़ते प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. ऐसे में दिल्ली में ऐप-आधारित टैक्सियों (कैब) पर बैन लगाने की तैयारी है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ऐप-आधारित टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि सिर्फ डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी से ही यह साफ होगा कि इस तरह की कैब पर बैन इस सप्ताह से लागू होगा या फिर ऑड-ईवन फॉर्मूले के कार्यान्वयन के दौरान लागू होगा.
हालांकि, ऐप आधारित टैक्सी के कारोबार से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें फिलहाल परिवहन विभाग से इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि इन कैब की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने से यात्रियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. साथ ही सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों पर भी भार काफी बढ़ जाएगा. उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कहा कि परिवहन विभाग इस मामले पर एक विस्तृत आदेश जारी करेगा, तभी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी. वहीं, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ऐप आधारित टैक्सियों पर बैन सिर्फ ऑड-ईवन अवधि के दौरान लागू करने की योजना है.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह शहर की सड़कों पर केवल स्थानीय रूप से रजिस्टर्ड टैक्सियों को चलने की अनुमति देने पर विचार करे. आदेश में कहा गया है कि बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड टैक्सियां सड़कों पर धड़ल्ले से चल रही हैं, भले ही उनमें सिर्फ एक यात्री सवार हो.