दिल्ली में नाइट लाइफ, आर्थिक गतिविधि और रोजगार को बढ़ावा देने के के लिए केजरीवाल सरकार ने 83 दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठनों को 24 घंटे खोलने करने की इजाजत दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के श्रम विभाग से मिले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी. ये व्यवसायिक प्रतिष्ठान शॉप, कमर्शियल, रेस्टोरेंट, एस्टीब्लिशमेंट, रिटेल ट्रेड कटेगरी के हैं, लेकिन दुकान ऑनर को दिल्ली शॉप एस्टीब्लिशमेंट एक्ट 1954 में दिए गए प्रावधानों और नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा.

दिल्ली सरकार का दावा है कि इन दुकानों की निगरानी भी की जाएगी जिससे कोई नियमों का उल्लंघन करे तो उस पर कार्रवाई की जा सके. इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 24 घंटे संचालित होने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. अब उपराज्यपाल से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ये दुकानें 24 घंटे संचालित हो सकेंगी.

दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 के तहत दिल्ली के श्रम विभाग के पास 24 घंटे दुकानों का संचालन करने के इच्छुक 122 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. श्रम विभाग द्वारा इन आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि 122 आवेदनों में से 29 आवेदन पत्रों में कमियां हैं. इस आधार पर इन आवेदनों पर विचार नहीं किया गया. जबकि 83 आवेदन पत्रों के दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 के नियमों के अनुसार सभी जरूरी दस्तावेज सही पाए गए. इसलिए इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आवेदन को स्वीकृति दी गई है.

रात में महिला कर्मचारियों को काम की अनुमति नहीं

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों को दिल्ली शॉप एस्टिब्लिशमेंट्स एक्ट 1954 की धारा 14, 15 व 16 में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा. मसलन, गर्मियों के मौसम में रात 9 से सुबह 7 बजे तक और ठंड के मौसम में रात 8 से सुबह 8 बजे के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति नहीं होगी.

नियम का कड़ाई से करना होगा पालन

दुकानों को तय समय के अंदर ही खोलना और बंद करना होगा. इसका उल्लंघन करने पर दुकान बंद कराई जा सकती है. अगर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं तो दुकान खोलने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलेंगे. अलग-अलग इलाकों में दुकानों को खोलने या बंद रखने का अलग-अलग समय निर्धारित हो सकता है और स्वामियों को उसका पालन करना होगा.

635 दुकानों-व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे चलने की अनुमति

पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के अंदर 24 घंटे दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ सालों में 635 दुकानों-व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की इजाज़त दी है. इससे पहले, अगस्त में 29 दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 552 हो गई थी. अब 83 और दुकानों को अनुमति मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 635 हो गई है. वहीं, दूसरी ओर 1954 से 2022 तक करीब 68 साल के अंदर सिर्फ 269 दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति दी गई थी.