दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ने GRAP-IV के नियमों बदलाव किया है. नए नियम के तहत अब दिल्ली में CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI डीजल बसों के अलावा दूसरे राज्यों से आने वाली सभी बसों पर रोक लगा दी गई है. यानी इस नियम के मुताबिक GRAP-IV लागू होने पर दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने वाली सभी ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों, कांट्रैक्ट कैरिज बसों, राज्य परिवहन बसों या किसी अन्य प्रकार की बसों की एंट्री पर बैन रहेगा.

हालांकि दिल्ली में अभी तक ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों और कांट्रैक्ट कैरिज बसों पर किसी भी तरह का बैन लागू नहीं होता था, GRAP-III के तहत अभी तक केवल BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध था लेकिन नये नियम के लागू होने से दूसरे राज्यों की आने वाली बसों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी. दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बाबत जानकारी दी है.

इससे पहले दिल्ली सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसमें बताया गया था कि दिल्ली की फिजां के लिए यहां की हवा काफी खराब हो चुकी है. हालात चिंताजनक हैं. लोगों की सेहत का रिस्क बढ़ गया है. इस समस्या का तत्काल हल निकालना चाहिए. नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो वाहन दिल्ली में प्रदूषण फैलाते हैं, उनको तत्काल रोकने की जरूरत है.

राजधानी में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार कई स्तर पर जूझ रही है. लेकिन मनोनुकूल नतीजे देखने को नहीं मिल रहे हैं. यही वजह है कि इस नोटिफिकेशन में GRAP-III के चौथे चरण में ऑल इंडिया परमिट और ठेके पर चलने वाली दूसरे राज्यों की बसें या स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया.