Gyanvapi ASI Survey Report: ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे मामले में आज यानी बुधवार को भी वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए मंगलवार को अदालत से तीन सप्ताह का और समय मांगा था. इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की थी.
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया था कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई को 28 नवंबर तक का समय दिया था, लेकिन मंगलवार को एएसआई ने इसके लिए तीन सप्ताह का और समय मांगा. उन्होंने बताया कि अदालत ने समय विस्तार के अनुरोध पर सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की. एएसआई ने मंगलवार को दिए अपने आवेदन में कहा कि उसके विशेषज्ञ पुरातत्वविदों, पुरालेखविदों, सर्वेक्षणकर्ताओं, भूभौतिकी विशेषज्ञों आदि द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को संग्रहीत करने की दिशा में काम कर रहे हैं.
24 जुलाई को शुरू हुआ था सर्वे
बता दें कि, जिला अदालत ने गत 21 जुलाई को एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर चार अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था और 24 जुलाई को सर्वेक्षण शुरू होने के बाद, पहले उच्चतम न्यायालय और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से तीन अगस्त तक काम रुका रहा. उसके बाद एएसआई ने सर्वेक्षण का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का और वक्त मांगा था.
कोर्ट ने दिया था चार हफ्ते का समय
अदालत ने सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए पांच अगस्त को चार हफ्ते का और समय दिया था. उसके बाद अदालत ने आठ सितंबर को एएसआई को सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया था. इसके अलावा वाराणसी में आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के मामले में पांच वादिनी महिलाओं राखी सिंह, मंजू व्यास,सीता साहू, रेखा पाठक,लक्ष्मी देवी की तरफ से दायर मुख्य मुकदमा श्रृंगार गौरी को लेकर भी जिला जज की अदालत में दोपहर बाद सुनवाई होगी.