खुले में तथा बिना अनुमति पत्र अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध
मध्यप्रदेश में अब खुले में बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध कर दिया है मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 253 254 तथा 255 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 268 एवं 269 के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के अनुमति पत्र (लायसेंस) के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नहीं करने का प्रावधान दिया गया है.
नगरीय निकायों से अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए खुले में या निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त पशु मांस तथा मछली का विक्रय किया जाने के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके कारण नगरीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर अवैध/नियम विरूध्द पशु मांस तथा मछली का विक्रय किया जा रहा है, जिससे आवारा श्वानों की संख्या में वृद्धि तथा गंदगी फैलने की स्थिति निर्मित हो रही है इससे ना केवल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वरन् मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। शर्तों का उल्लंघन करते हुए खुले में पशु मांस तथा मछली के विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित करें।
अनुज्ञप्ति (लायसेंस) देते समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि दुकान में साफ-सफाई समुचित हो, कचरे का निष्पादन समुचित हो, मांस विक्रय खुले में ना हो तथा दुकानों के सामने अपारदर्शित कांच लगाया जाये। ऐसे व्यक्ति जो अवैध अथवा नियम विरुद्ध बिना अनुमति पत्र के या लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस अथवा मछली का विकय कर रहे हैं, उनके विरूद्ध संबंधित नगरीय निकाय के अतिक्रमण निरोधी दस्ते, स्थानीय पुलिस प्रशासन तथा पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ सामन्जस्य स्थापित करके जिला कलेक्टर के नेतृत्व में दिनांक 15.12.2023 से 31.12.2023 तक विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे हैं, इन निर्देशों के अनुकम में जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन तथा नेतृत्व में संयुक्त अभियान समस्त नगरीय निकायों में संपादित किया जाये।