कर्नाटक में ओल्ड पेंशन योजना लागू

कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को पूरा कर दिया है. इसी के साथ राज्य सरकार ने एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने का भी आदेश जारी कर दिया है. राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि अप्रैल 2006 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाया जायेगा.

Join DV News Live on Telegram

राज्य सरकार ने साफ किया है कि यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. ओपीएस केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जो अप्रैल 2006 से पहले भर्ती हुए थे. इसी के साथ पुरानी पेंशन योजना के लिए छह शर्तें लगाई गई हैं. जो कर्मचारी इस शर्तों को मानेंगे, केवल उन्हीं को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकता है.

ओपीएस में लागू होंगी ये 6 शर्तें

-सरकारी कर्मचारियों को खुद ही पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए सहमत होना होगा.
-केवल अप्रैल 2006 से पहले भर्ती अधिसूचना के माध्यम से चयनित कर्मचारी ही इसके पात्र होंगे.
-यदि कोई पुरानी पेंशन योजना में हैं तो दोबारा बदलने की अनुमति नहीं होगी.
-यदि कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत नहीं आते हैं, तो वे नई राष्ट्रीय पेंशन योजना में बने रहेंगे.
-पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन केवल 30 जून 2024 तक करना होगा.