Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में जेल में बंद विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो गई है और चार्जशीट दाखिल हो गया है. ऐसे में हम ज्यादा दिन तक याचिकाकर्ता को जेल में नहीं रख सकते हैं.

इस मामले में जेल में बंद

वहीं बिभव कुमार को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. तब से विभव कुमार जेल में बंद हैं. इस मामले के बाद राजनीतिक उबाल पैदा हो गए थे, और सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए थे.

क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देते हुए टिप्पणी भी की. अदालत ने कहा कि जब चोटें साधारण हों तो आप किसी व्यक्ति को 100 दिनों से अधिक समय तक जेल में नहीं रख सकते. औसत दर्जे की रिपोर्ट देखें. आपको यहां दोनों में संतुलन बनाना होगा न कि जमानत का विरोध करना होगा.

कोर्ट ने बिभव को सीएम ऑफिस से दूर रहने का आदेश दिया है. बिभाव कुमार को आदेश दिया गया है कि जब तक महत्वपूर्ण और संवेदनशील गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो जाती, वह मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते. इनके अलावा, वह किसी भी सार्वजनिक मंच पर मामले के ट्रायल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.

बेंच ने यह स्पष्ट किया कि ये शर्तें सिर्फ इसलिये रखी गई हैं ताकि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उनकी गवाही बिना किसी दबाव के हो सके. ट्रायल कोर्ट की तरफ से इसकी कोशिश की जाएगी कि महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही तीन सप्ताह के भीतर पूरी हो सके.