Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे.

18 महीने से जेल में बंद

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को सत्येंद्र को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी, कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काट चुके हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है.

क्या बोला हाईकोर्ट?

जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की लंबी हिरासत का हवाला दिया और मनीष सिसोदिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था.

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हवाला

बता दें कि अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया, खासकर जब PMLA जैसे सख्त कानूनों से जुड़े मामले की बात आती है.

अदालत का आदेश मनीष सिसोदिया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी हद तक निर्भर था, जिसने त्वरित सुनवाई के अधिकार के संबंध में एक मिसाल कायम की.

न्यायाधीश गोगने ने क्या कहा?

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुनवाई शुरू होने में काफी समय लगेगा, निष्कर्ष निकालना तो दूर की बात है, ऐसे में आरोपी को राहत दी जा सकती है।

ईडी ने किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई 2022 को कथित रूप से उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था.

बता दें कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के चौथे नेता हैं, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में जमानत दी गई है.

मनीष सिसोदिया ने किया पोस्ट

सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद AAP नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने X पर एक पोस्ट में कहा कि तानाशाह की तानाशाही को एक बार फिर तमाचा पड़ा है. झूठे और बेनुनियाद आरोप लगाकर सत्येंद्र जैन को इतने लंबे समय जेल में रखा.

उन्होंने आगे लिखा, देश की न्यायपालिका को सच और न्याय का साथ देने के लिए धन्यवाद. सत्यमेव जयते. देश का संविधान ज़िंदाबाद.