Land For Job Scam: जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी-राजद सांसद मीसा भारती और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि CBI ने गिरफ्तारी के बिना चार्जशीट दायर की है. मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी.

50 हजार के मुचलके पर मिली जमानत
अदालत ने लालू, राबड़ी और मीसा तीनों को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है।

सीबीआई ने जमानत का नहीं किया विरोध
जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव के परिवार को कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दे दी है। वहीं सीबीआई ने इसका विरोध भी नहीं किया।

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चार्जशीट में इनके नाम
सीबीआई के मुताबिक, लालू की इस साजिश में पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, भारतीय रेलवे में तत्कालीन महाप्रबंधक सौम्या राघवन, मुख्य कार्मिक अधिकारी कमल दीप मेनराई ने उनका साथ दिया। इनके अलावा पटना के महजाबाग, बिहटा के बिंदौल गांव और पटना शहर के निवासियों राज कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार, अजय कुमार, संजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विकास कुमार, अभिषेक कुमार, रवींद्र रे, किरण देवी, अखिलेश्वर सिंह, रामाशीष सिंह ने भी इस साजिश में अहम भूमिका निभाई।

सीबीआई ने पिछले साल अक्तूबर में दाखिल किया था आरोपपत्र
इन उम्मीदवारों ने प्रत्यक्ष रूप से या अपने निकटतम रिश्तेदारों/परिजनों के माध्यम से तत्कालीन (2004-09 में) केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों को अपनी जमीन बाजार कीमत से 1/4 से 1/5 तक अत्यधिक रियायती दरों पर बेची थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में विशेष जज गीतांजलि गोयल ने सीबीआई के आरोपपत्र को संज्ञान में लेने के बाद हाल ही में लालू, उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और 14 अन्य को बुधवार के लिए समन किया है। सीबीआई ने पिछले साल अक्तूबर में यह आरोपपत्र दाखिल किया था।

लालू, राबड़ी और मीसा को कोर्ट से राहत, सीबीआई ने नहीं किया जमानत का विरोध
परिवार समेत लालू पहुंचे कोर्ट
जमीन के बदले नौकरी घोटाले को लेकर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत में 14 आरोपियों की पेशी होनी है, जिसके लिए लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती कोर्ट पहुंच चुके हैं।