केरल ट्रेन हमला: केरल के कोझिकोड में ट्रेन में आग लगाने के आरोपी शाहरुख सैफी पर हत्या का मुकदमा चलेगा. पुलिस ने शाहरुख के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। कल आरोपी सैफी को स्थानीय अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. कोझिकोड ट्रेन हमले में एक मासूम समेत तीन लोगों की जान चली गई थी.

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रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के बाद सैफी पर हत्या की यह धारा जोड़ी गयी है. आरोपी शाहरुख सैफी का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोप है कि उसने ट्रेन में सफर कर रहे लोगों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और भागते समय वह खुद भी झुलस गया.
शाहरुख 28 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे
अस्पताल ने बताया कि आरोपी के गहरे घाव नहीं हैं, इसलिए उसे जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है. हालांकि यह फैसला मेडिकल बोर्ड को लेना है। डिस्चार्ज होने के बाद शाहरुख को जिला जेल के मेडिकल सेल में रखा जाएगा. वह 28 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। यूएपीए लगाने पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनसे पूछताछ के बाद ही गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम लागू किया जा सकता है।

एडीजीपी (कानून व्यवस्था) एमआर अजित कुमार ने कहा कि आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार करने का पूरा श्रेय केरल पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को जाता है। मामले के हर पहलू की संयुक्त रूप से जांच की जाएगी। शाहरुख को रत्नागिरी से गिरफ्तार किया गया था।

बता दें कि 27 अप्रैल रविवार को 27 वर्षीय शाहरुख सैफी ने अलप्पुझा-कन्नूर एक्सप्रेस के डी1 कोच में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी. यह हमला रात करीब 9.45 बजे अलाथुर और कोयिलैंडी रेलवे स्टेशनों के बीच हुआ। इस हमले में तीन लोगों की मौत के अलावा कई यात्री घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.