नर्मदापुरम। जिला लोक अभियोजन अधिकारी,नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिवस अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया श्री एम.एल. राठौर द्वारा निर्णय पारित करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी दीपक मवासी पिता सुरेश मवासी उम्र 26 वर्ष निवासी जामनढोंगा तह. पिपरिया को दुष्कर्म के आरोप मे दोषी पाते हुए धारा 376 भादवि. मे 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 450 भादवि. मे 05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

घटना इस प्रकार की है कि   दिनांक 03/08/2021 को नावालिग पीड़िता द्वारा थाना स्टेशन रोड पिपरिया मे इस आषय की मौखिक रिपोर्ट लेख करायी गयी थी कि दिनांक 02/08/2021 को रात्रि के  समय जब वह अपने घर मे कमरे के अंदर सो रही थी। तब रात्रि करीब 02.30 के लगभग आरोपी दीपक मवासी कमरे की खिड़की से उसके कमरे मे घुस आया था तथा उसके मुह मे कपड़ा ठूंस दिया था। एवं उसकी इच्छा के विरूद्व उसके साथ दुष्कर्म का घिनौना अपराध कारित किया था। पीड़िता के पिता की नींद खुलने पर उसके पिता ने आरोपी से पीड़िता को छुड़ाया था तथा आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया था किंतु आरोपी चकमा देकर भाग गया था।

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लेकिन उसका मोबाईल और उसे पकड़ने के दौरान फटे हुए कपड़े पीडिता के पिता के पास रह गये थे। उक्त घटना की शिकायत पीड़िता ने अपनी माॅ के साथ जाकर थाना स्टेषन रोड पिपरिया मे की थी, थाना स्टेशन रोड पिपरिया द्वारा दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्व करते हुए उप.निरीक्षक राहुल पटैल द्वारा अनुसंधान कर धारा 376, 450 भादवि. एवं धारा 04 पाॅक्सो एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अभियोजन द्वारा न्यायालय मे कुल  साक्षियो को परीक्षित कराया गया। इस प्रकरण मे आरोपी का ब्लड सेम्पल लेकर उसका डी.एन.ए. परीक्षण भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट धनात्मक प्राप्त हुयी। न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी दीपक मवासी को धारा 376 व 450 भादवि. मे दोषी पाकर दण्डित किया। शासन की ओर से उपरोक्त मामले मे पैरवी कैलाश चंद्र पटेल एवं विशेष लोक अभियोजक चोधरी विक्रम सिंह द्वारा की गयी।