नर्मदापुरम में 12वीं कक्षा की छात्रा का पीछा कर अश्लील कमेंट करने वाला मनचला युवक एक साल जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। छेड़छाड़ के आरोपी में दोषी पाएं जाने पर आरोपी राहुल पिता भोलेराम माैर्य(21) को विशेष न्यायालय ने एक साल की जेल और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मनचला पीड़िता को परेशान करता था। एक साल में मामले में फैसला आया।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 8 नवंबर 2021 को दिन के 11 बजे 17 वर्षीय 12वी की छात्रा स्कूल जा रही थी, उसी समय घर के पास ही आरोपी राहुल पिता भोलेराम मोर्य (21) ने उसका पीछा शुरू कर दिया। बुरे कमेंट करने लगा। उसने पीड़िता को रुकने का कहते हुए प्रेम का प्रस्ताव रखा। एक तरफा प्यार का ढोंग करते हुए उसने छेड़छाड़ किया।
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आरोपी राहुल मौर्य पीड़िता को स्कूल व कोचिंग आते-जाते समय ऑटो से पीछा करता और घर के सामने आकर गंदे-गंदे गाने भी तेज आवाज से बजाता था। जिसकी पीड़िता ने देहात थाने में एफआईआर कराई। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक सुरभि विलथरे ने की। समस्त कार्रवाई के बाद विशेष न्यायालय, पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम ने आरोपी राहुल मौर्य को धारा- 354क(1) एवं धारा- 11(IV)/12 पॉस्को एक्ट में दोषी पाया। आरोपी को 1 साल की जेल और 1000 रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया।