अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा कि अदालत को पूनावाला से ईमेल के जरिए सूचना मिली कि जमानत अर्जी ‘गलती से’ दाखिल की गई है।

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अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या के मामले में गिरफ्तार आफताब अमीन पूनावाला ने शनिवार को अपने वकील को दिल्ली की एक अदालत में जमानत याचिका दायर करने की अनुमति रद्द कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा कि अदालत को पूनावाला से ईमेल के जरिए सूचना मिली कि जमानत अर्जी ‘गलती से’ दाखिल की गई है।

न्यायाधीश ने कहा, “मुझे सुबह 11.30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आरोपी से बात करने दीजिए।”

जमानत याचिका गलत तरीके से स्थानांतरित की गई थी, आफताब पूनावाला ने ईमेल के माध्यम से अदालत को सूचित किया