कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. यह सजा ‘मोदी सरनेम’ वाले मामले पर हुई है. हालांकि उन्हें 10 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है. इस बीच कहा जा रहा है कि कांग्रेस सांसद की संसद सदस्यता जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट के लिलि थॉमस फैसले के मुताबिक दो साल या दो साल से अधिक सजा पर सदन सेसदस्यताजा सकती है.
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राहुल गांधी को अपील के लिए 30 दिन का वक्त मिला है. ऐसे में हाईकोर्ट में अपील पर अगर सजा में रोक लगेगी तो सदस्यता पर आंच नहीं आएगी. इसके लिए राहुल को सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए.
राहुल गांधी को IPC की धारा 504 के तहत दोषी करार दिया गया है. इस धारा के तहत अधिकतम संभावित सजा दो साल होती है.