उमेश पाल किडनैपिंग केस के दोषी और मर्डर केस के आरोपी माफिया अतीक अहमद एमपीएमलए-कोर्ट ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा सुनाए जाने के बाद अतीक कोर्ट में ही रोया. उसने कोर्ट से गुजारिश की है कि यूपी पुलिस मुझपर और केस लाद देगी. मुझे यहां नहीं रहना है. मुझे वापस साबरमती जेल भेज दीजिए. हालांकि, अभी अतीक को सुनवाई के बाद नैनी जेल भेजा जा रहा है.
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मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, 17 साल पुराने उमेश पाल किडनैपिंग केस के 10 आरोपियों में से तीन दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 7 को बरी कर दिया गया है. कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी और सौलत हनीफ लोगों को 364 ए और 120 बी के तहत दोषी ठहराया है. वहीं, कोर्ट से अतीक को कड़ी सुरक्षा में नैनी जेल भेजा जा रहा है. उधर, अतीक के वकील ने कहा कि अतीक की उम्रकैद की सजा के खिलाफ हम ऊपरी अदालत में जाएंगे.
आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल सोमवार को लाया गया. करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय कर यूपी पुलिस 50 पुलिसकर्मियों के साथ कड़ी सुरक्षा में अतीक को प्रयागराज पहुंची. वज्र वाहन में ही अतीक के खाने-पीने की व्यवस्था की गई थी. प्रयागराज में अतीक की एंट्री होते ही लोगों में उसे देखने की भीड़ उम्र पड़ी.
दरअसल, बीएसपी तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल ने 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद पर खुद की किडनैपिंग का आरोप लगाया गया था. मामले में अतीक, उसका भाई और अन्य 4 लोगों पर 5 जुलाई 2007 में मुकदमा भी दर्ज किया गया. मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया. आखिरकार 17 साल बाद मामले में कोर्ट ने सुनवाई की और तीन आरोपियों को दोषी करार दिया. जिसमें अतीक अहमद प्रमुख रहा. अब अतीक बाकी की उम्र जेल में ही काटेगा.