दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब निरस्त की जा चुकी शराब आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
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विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने पिछले हफ्ते सुनवाई की आखिरी तारीख को अदालत के निर्देशानुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने संक्षिप्त लिखित प्रस्तुतियां और संबंधित निर्णय प्रस्तुत करने के बाद जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने इस मामले में एक केस डायरी और कई गवाहों के बयान भी पेश किए।
सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका में पहले कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि मामले से संबंधित सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।