ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अदालती व्यवस्था के वुज़ू और ज्ञानवापी के लिए मस्जिद के पास पर्याप्त पानी होगा। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। वहीं, यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वजू के लिए 6 टैब दिए जाएंगे और फैसला पानी की व्यवस्था को लेकर होगा.
Join DV News Live on Telegram
मस्जिद कमेटी ने रमजान और ईद के दौरान मस्जिद परिसर में ही वुजू करने की मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कलेक्टर ने 70 मीटर दूर जगह देने की पेशकश की है. मस्जिद कमेटी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि हम इससे दूर क्यों जाएं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि शुक्रवार और शनिवार के लिए कोई व्यवस्था की जा सकती है? एसजी तुषार मेहता ने कहा कि देवताओं से बातचीत हो चुकी है, जहां शिवलिंग मिलने की बात हो रही है, वहां वुजू की इजाजत नहीं दी जा सकती.
एसजी ने कहा कि हमने 6 ड्रम उपलब्ध कराए हैं। पानी की भी समुचित व्यवस्था है। इस पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कुछ रिकॉर्ड प्रोवाइडर अनुमान लगाते हैं. इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि हम पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएंगे।