पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर पुलिस ने PTI चेयरमैन को उनके जमान पार्क स्थित घर से अरेस्ट किया। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अगले 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी PM पर एक लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

इमरान की पार्टी PTI के मुताबिक, खान को लाहौर की कोट लखपत जेल ले जाया गया है। फैसले के वक्त कोर्ट ने कहा- PTI चेयरमैन इमरान ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद 12:30 बजे तक फैसला रिजर्व कर लिया था।

हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दे सकते हैं खान

इसके बाद भी जब इमरान कोर्ट नहीं पहुंचे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुना दिया। अब इमरान खान ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। फैसला आने से पहले खान ने मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन दोनों ही अदालतों ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पूरी होने से पहले वो इसमें दखल नहीं देंगे।

चुनाव आयोग के सामने सत्ताधारी पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तोशाखाना गिफ्ट मामला उठाया था। कहा था कि इमरान ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को बेच दिया था। इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था, बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।

करीब दो साल पहले अबरार खालिद नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक अर्जी दायर की थी। कहा- इमरान को दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स की जानकारी दी जाए। जवाब मिला- गिफ्ट्स की जानकारी नहीं दी जा सकती। खालिद भी जिद्दी निकले। उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।