भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर 21 नवंबर को पुनर्मतदान का आदेश दिया है. चुनाव आयोग के अनुसार गोपनीयता भंग होने के कारण पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है, क्योंकि कुछ लोगों ने किशुपुरा में संबंधित बूथ पर 17 नवंबर को मतदान का वीडियो शूट किया था. किशुपुरा में मतदान केंद्र संख्या 71 के तहत बूथ संख्या 3 पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच मतदान होगा.

उन्होंने कहा कि मतदाताओं की मध्यमा उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी. चुनाव आयोग द्वारा पुनर्मतदान का आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी कर दिया गया है. जिला कलेक्टर और रिटर्निंग अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि गोपनीयता भंग करने के आरोप में मतदान दल के चार सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है.

पोलिंग बूथ पर की गई थी वीडियोग्राफी

उन्होंने कहा कि पुनर्मतदान के दौरान मतदाताओं को मोबाइल फोन के साथ बूथ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आदर्श आचार संहिता से संबंधित अन्य सभी नियमों का पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पुनर्मतदान के दौरान मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी.

अटेर से मौजूदा एमएल एवं बीजेपी नेता अरविंद सिंह भदौरिया कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे से मुकाबला कर रहे हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान हुआ, जिसमें 77.15 प्रतिशत मतदान हुआ.वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी.

मंत्री की शिकायत पर चुनाव आयोग का एक्शन

दरअसल, सहकारिता मंत्री एवं अटेर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद भदौरिया ने चुनाव आयोग ने आरोप लगाया था और शिकायत की थी कि किशुपुरा गांव की पोलिंग नंबर 71 पर बूथ पर धांधली हुई और बूथ पर कब्जा कर लिया गया था. 17 नवंबर को हुए पोलिंग दिन इस मतदान केंद्र पर 89% मतदान हुआ था. मतदान केंद्र के 1223 वोटर्स में से 1103 लोगों ने मतदान किया था. अरविंद भदौरिया ने बूथ कब्जे से संबंधित वीडियो भी शिकायत के साथ चुनाव आयोग को भेजा था. उसके आधार पर ही इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वोटिंग कराने का निर्णय लिया है.

पुनर्मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने अधिकारियों एवं अटेर विधानसभा के सभी उम्मीदवारों को विधानसभा इलाके में प्रचार करने का आदेश भी जारी किया है.