उत्तर प्रदेश में कानून और नियम को लेकर योगी सरकार हमेशा सख्त रुख अपनाती दिखी है. इसी के मद्देनजर अब एक नया रूल सरकार ने लागू कर दिया है. प्रदेशभर में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के कारण हादसों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी में नया और सख़्त नियम बना दिया गया है. अगर अब कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसका न सिर्फ चालान काटा जाएगा बल्कि लाइसेंस की रद्द कर दिया जाएगा.
नए ट्रैफिक नियम के अनुसार अगर तीन बार से ज्यादा किसी का चालान हुआ तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा. मुख्य सचिव ने व्हीकल रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए डीएम और कमिश्नर को निर्देश दे दिये हैं. मुख्य सचिव ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने यह डायरेक्शन दिए.
चालान के साथ-साथ रद्द होगा लाइसेंस
सड़क पर ओवरस्पीड गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, सड़क पर उलटी दिशा में गाड़ी चलाने या लाल बत्ती जंप करने पर चालान के साथ-साथ, गाड़ी चलाने वालों के डीएल भी रद्द करने का प्रावधान लाया गया है. जानकारी के मुताबिक जनवरी से 31 अक्टूबर तक 15 लाख से ज्यादा गाड़ियों के चालान काटे गए हैं.
प्रशासन ने यह फैसला सड़क हादसों पर काबू पाने के लिए किए हैं. सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए यह निर्णय लिया. सीएम योगी आदित्यनाथ ने 50 प्रतिशत तक हादसे कम करने के लिए नियमों में कड़ाई करने के आदेश दिए थे.
30 लाख फर्जी डीएल
आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में एक चालक के पास चार-चार डीएल हैं. देशभर में 30 लाख फर्जी डीएल हैं, इसलिए नए ट्रैफिक नियम में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस व परमानेंट लाइसेंस बनवाने का प्रावधान काफी अचूक बनाया गया है. इसमें डीएल की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन बनाने के साथ आधार कार्ड से जोड़ा गया है.