मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक

मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक स्थानों और विभागों को सभी मंदिरों में बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है. इसमें कहा गया कि गैर-हिंदुओं को ‘कोडिमारम’ (ध्वज स्तंभ) क्षेत्र से आगे जाने की अनुमति नहीं है. साथ ही हाई कोर्ट की मदुरै पीठ के न्यायाधीश एस. श्रीमथी ने कहा कि मंदिर कोई पिकनिक या पर्यटन स्थल नहीं है. इसलिए गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर ध्वज स्तंभ के आगे जाने की अनुमति नहीं है.

कोर्ट ने अपने फैसले में बिना किसी हस्तक्षेप के अपने धर्म का पालन करने के हिंदुओं के मौलिक अधिकार पर जोर दिया है. मंदिरों गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का का यह फैसला डी. सेंथिलकुमार द्वारा दायर एक याचिका पर आया है. सेंथिलकुमार ने डिंडीगुल जिले के पलानी में अरुलमिगु पलानी धनदायुथापानी स्वामी मंदिर और उसके उप-मंदिरों में केवल हिंदुओं को प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी.

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दर्शन करने के लिए गैर हिंदू को देना होगा वचन

कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मंदिर के प्रवेश द्वारों, ध्वज स्तंभ के पास और अन्य प्रमुख स्थानों पर ऐसे बोर्ड लगाने का निर्देश दिए हैं. ये बोर्ड ‘कोडिमारम’ से आगे गैर हिंदुओं के प्रवेश पर मनाही रहेगी. कोर्ट के आदेश में कहा गया कि यदि कोई गैर-हिंदू किसी विशिष्ट देवता के दर्शन करना चाहता है, तो उन्हें हिंदू धर्म में अपनी आस्था और मंदिर के रीति-रिवाजों का पालन करने की इच्छा की पुष्टि करने वाला एक वचन पत्र देना होगा.